Qualification
1. आवेदक शैक्षिक सत्र 2020-21 में राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / राज्य सरकार / भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय (जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर) / मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों / मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के छात्र छात्रा आवेदन कर सकते है।
2. जो छात्र/छात्रा 55 प्रतिशत (पचयन प्रतिशत) अंका के साथ कक्षा VII की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा उपर अंकित कोटि के विद्यालय में कक्षा VIII में नामांकित होकर विधिवत रूप से अध्ययनरत है. आवेदन कर सकेंगे।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उत्तीशांक में 5 (पाँच प्रतिशत की छूट होगी।
4. Covid-19 से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में ये सभी छात्र छात्रा जो सत्र 2020-21 में कक्षा VII से VIII में promote किये गये हैं, वे सभी छात्र छात्रा NMMSS-2022-23 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं हो।
5. परीक्षा केन्द्र:- परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केन्द्र सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित किया जाएगा।
6. चयन प्रक्रिया: :- इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हत्ता प्राप्त छात्र/छात्राओं का चयन SCERT, Patna के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा।
7. छात्रवृत्ति की संख्या :- सम्पूर्ण भारत वर्ष में 1 (एक) लाख छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान – है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश 5433 है। राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है।
8. आरक्षण:- इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा।
9. जाति प्रमाण-पत्र :- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र Upload करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण-पत्र Upload नहीं करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी का विकल्प चयन किया जायगा। बाद में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
10. आय-प्रमाण पत्र:- आवेदन पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी) से प्राप्त आय-प्रमाण पत्र upload करना अनिवार्य होगा। माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) तक अनुमान्य है।
11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार ( अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आय-प्रमाण-पत्र (माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) तक अनुमान्य Upload करना अनिवार्य होगा।
13. निःशक्तता प्रमाण-पत्र :– निःशक्त आवेदकों के लिए निःशक्तता से संबंधित (Civil Surgeon) / सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत ( न्यूनतम 40% निःशक्तता का प्रतिशत) निःशक्तता प्रमाण-पत्र Upload करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रिय आय-सह- मेघा छात्रवृति आनलाईन आवेदन |